एम टी पी करने में क्या ऐहतियात बरतें? डॉ आर सी सिहं लखनऊ।
- करने वाला क्वालीफ़ाईड हो।
- स्थान एम टी पी एक्ट में पंजीकृत हो।
- फ़ीट्स २० हफ्ते से कम हो।
- भ्रूण के लिंग की जाँच न करायी गयी हो।
- मरीज यदि १८ वर्ष से कम है तो मां अथवा बाप की कंसेन्ट लें। मरीज का आयु और मां बाप का पहचान प्रमाण अवश्य लें
- शादीशुदा मरीज के पति अथवा उसके मां बाप की भी कंसेन्ट लें।
- मरीज से अंडरटेकिंग लें कि उसने भ्रूण लिंग जांच नहीं करायी है।
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